बिग न्यूज- हाई कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण पर दिया नया आदेश

अगले बुधबार तक डीएम से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने एवम कार्यवाही के निर्देश

नैनीताल misailenews

सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक बड़ा फैसला आया है ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में नैनीताल रोड से सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम पर रोक लगा दी है। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने हल्द्वानी के व्यापारियों को एक जनहित याचिका में फिलहाल अतिक्रमण अभियान पर रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है।
नया सवेरा सोसाइटी की सचिव रेखा सती ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याची ने कहा कि ये मुहिम 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई। याचिका में कहा गया कि हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया गया है। मामले में कहा गया है कि प्रशासन ने महज खानापूर्ति की है। जबकि इस कारण मंगल पड़ाव और नैनीताल बरेली बस अड्डा अभी भी बौटल नैक बना हुआ है। इससे हर जगह अब ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लापरवाहीपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, जिससे क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण हो रहा है। ये भी आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोगों को महज नोटिस जारी कर फॉर्मेलिटी की गई है। इससे पूर्व न्यायालय ने बीती 12 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे और कहा था सड़क पर पड़े मलुवे को हटाया जाए। प्रभावित लोगों को 7 दिनों का नोटिस देकर सुनने के बाद उचित आदेश पारित करें।
जिलाधिकारी ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की और कहा कि सड़कों से मलुवा हटाया गया है। प्रभावितों को नोटिस देकर कमिटी ने मामले का निस्तारण कर दिया है। प्रभावितों की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि वो 60 से 70 वर्षों से किराएदार और स्वामी हैं। प्रशासन, न्यायालय के आदेश की आड़ में उन्हें बेदखल कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि आगामी बुधवार तक कागज दिखाएं और जिलाधिकारी स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। तब तक सड़क से अतिक्रमण ध्वस्तीकरण ड्राइव पर स्टे लगा दिया गया है।

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