सिविल कोर्ट ने दिए CID ऑफिस को खाली कराने के निर्देश, पढ़ें पूरा मामला

सिविल कोर्ट ने सीआईडी ऑफिस और अफसरों के आवासों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें सीआईडी ऑफिस की भी वसंत विहार थाने की तरह चाय बागान की जमीन पर बने होने की पुष्टि हुई है। ये मुकदमा 2003 से कोर्ट में चल रहा था।

कोर्ट ने दिए CID ऑफिस को खाली कराने के निर्देश
गुरुवार को सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसी कोर्ट ने बुधवार को वसंत विहार थाने को खाली करने के निर्देश दिए थे। मामले को लेकर एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि उन्हें अभी इसके आदेश नहीं मिले हैं। आदेश मिलने के बाद मामले में अपील की जाएगी।

ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि हरवंशवाला में DTC इंडिया लिमिटेड की चाय बागान की जमीन है। कंपनी के प्रबंधक इनके मिश्रा की ओर से सिविल कोर्ट में 26 सितंबर 2003 में केस दायर किया था। कहा गया था कि यहां चाय बगान की जमीन पर अवैध तरीके से पुलिस ने कब्जा किया हुआ है। इसके बाद इस पर निर्माण किए गए।

चाय बागान कंपनी के वकील के मुताबिक यह जमीन साढ़े नौ बीघा है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इस जमीन पर विभाग ने निर्माण में करीब साढ़े छह करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। कोर्ट ने माना कि इस जमीन का पुलिस को विधिवत आवंटन नहीं हुआ था। उसके बावजूद यहां निर्माण किया गया। यहां CBCID ऑफिस, पुलिस अफसर आवास समेत अन्य निर्माण हैं।

कोर्ट में राज्य सरकार और डीजीपी उत्तराखंड को पार्टी बनाया गया। द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन इंदु शर्मा ने आदेश दिया कि यहां खसरा संख्या 174 (क) पर आरोपी पक्ष ने अवैध निर्माण किया। इस निर्माण को तीस दिन के भीतर आरोपियों को अपने खर्च पर हटाने का आदेश दिया है।

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