संसद की कार्यवाही के दौरान नोटों की गड्डी बरामद हुई है। इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद सीट नंबर 222 से नोटों की गड्डी बरामद हुई है। अब इस पूरे मामले की जांच कराने की बाच कही गई है।
बता दें कि सभापति के मुताबिक 5 दिंसबर को जब सदन की कार्यवाही समाप्त हुई तो उस समय नोटों का एक बंडल सीट नंबर 222 से मिला। ये सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉटेज है। सभापति ने कहा कि एक गड्डी 500 रुपये के नोटों की हैं और ऐसा लगता है कि इसमें 100 नोट है। वहीं सिंघवी ने कहा कि वो संसद में 500 रुपये से ज्यादा लेकर नहीं जाते हैं।
कितने पैसे संसद में ले जा सकते हैं?
रिपोर्ट के मुताबिक, कोई भी सांसद जितने चाहे उतने पैसे लेकर संसद में जा सकता है। संसद के अंदर खाने पीने की दुकानें और बैंक भी है। कई नेता इस बैंक से पैसे निकालते हैं। ऐसे में संसद के अंदर नोट ले जाना नियमों के खिलाफ नहीं है।
हालांकि सदन के भीतर बड़ी रकम का कोई भी प्रदर्शन करने की सख्त मनाही है। इस नियम को साल 2008 में और मजबूती से लागू किया गया था जब उस समय साल संसद में नोटों की गड्डियां लेकर बीजेपी संसद पहुंची थी।
सांसदों को निजी सामान जैसे छोटा पर्स या आवश्यक व्यक्तिगत सामान वाला बैग ले जाने की अनुमति नहीं है। जब तक कि यह सदन के कामकाज को प्रभावित न करें। महिला सांसदों को हैंडबैग ले जाने की अनुमति है। मगर इसमें शर्त यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ निजी काम के लिए हो।
संसद में ये लेकर जा सकते हैं
- दस्तावेज जैसे विधायी कामों के लिए जरुरी कागजात, नोट्स, रिपोर्ट या बिल ले जाने की अनुमति है।
- बहस या चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार किया गया भाषण का पेपर
- सांसद अनुमति के बाद मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप अपने साथ ले जा सकते हैं।
- कार्यवाही के दौरान पानी और हल्के नाश्ते की अनुमति है।
ये ले जाने पर है मनाही
- अपमानजनक समझी जाने वाली कोई भी चीज ले जाने पर सख्त मनाही है।
- विरोध प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तख्तियां, पोस्टर या बैनर जैसी वस्तुएं संसद के अंदर ले जानें पर पाबंदी
- बिना अनुमति के रिकॉर्डिंग या तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को संसद के अंदर नहीं ले जा सकते है।