परिवहन निगम में एस्मा लागू, आदेश हुआ जारी

परिवहन निगम में एस्मा लागू कर दिया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। परिवहन निगम में अगले छह महीने के दौरान कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकता। अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उस पर ESMA ACT लागू किया जाएगा।

क्या है ESMA ACT कानून
एस्मा यानी अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ASMA -essential services management act) है। इस कानून का प्रयोग हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है। एस्मा के प्रदेश में अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिये लागू किया जाता है।

इसके साथ ही एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। एस्मा ज्यादा से ज्यादा छह महीने के लिए ही लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद भी अगर राज्य का कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वो अवैध‍ और दण्‍डनीय है।

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