हरिद्वार। जिले में 22, 23, 25 और 26 जनवरी को मदिरा की सभी दुकानें, बार और मादक पदार्थों की बिक्री से संबंधित अनुज्ञापन बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव की शुचिता, लोक शांति बनाए रखने और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।निर्देश के तहत नगर निकायों और उनके 8 किमी के परिधि में आने वाले ग्रामीण व नगर पंचायत क्षेत्रों,
साथ ही 4 किमी परिधि में आने वाले नगर पंचायतों के अंतर्गत सभी देशी-विदेशी शराब, बियर की थोक और फुटकर दुकानों के अलावा बार, सैन्य कैंटीन और अन्य अनुज्ञापनों को पूर्णतया बंद रखा जाएगा।गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को भी यह पाबंदी लागू रहेगी। डीएम ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन हो और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस कदम का उद्देश्य नगर निकाय चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराना है।