हमारे देश भारत में हर साल 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरकारी दफ्तरों, स्कूलों व कॉलेजों में कार्यक्रम, स्पीच, क्विज आदि का आयोजन किया जाता है।
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क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस?
संविधान हर साल 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। जिसकी मुख्य वजह यह है कि 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान को अंगीकार किया गया था। वहीं संविधान दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2015 से हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद देश में इसे लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया।
संविधान दिवस को मनाने का महत्व
भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान दिवस को मनाने का फैसला लिया गया था। भारत का संविधान कई सिद्धातों को समेटे है, जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक, राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रियाएं, अधिकार, दिशा-निर्देश, कानून वगैरह तय किए गए हैं।