कोचिंग सेंटर सील अपडेट- दिल्ली की तूफानी बारिश की गाज हल्द्वानी मे गिरी

6 को किया सील 10 पर लटकाई तलवार

हल्द्वानी the missile news
दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों के डूब कर मरने के बाद संसद से लेकर सड़क तक कोचिंग सेंटरों घमासान चला। जिसका असर हल्द्वानी में भी दिखाई दिया यहां पर प्रशासन ने दिल्ली की आफत के बाद मानकों की चेकिंग की तथा चेकिंग में सेंटरो को देखा तथा उन्हें नियमों के तहत चलाएं जानें के निर्देश दिए ।
औचक चेकिंग के अनुसार आज 16 में से 6 सेंटरों को मौके पर ही सील कर दिया जबकि 10 को नोटिस थमा दिया है संभवत इन पर भी सील की कार्यवाही की जा सकती है

शासन के निर्देश पर कोचिंग एवं स्टडी सेंटरों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा आज हल्द्वानी शहर के विभिन्न इलाकों में बेसमेंट में चलाये जा रहे कोचिंग संस्थानों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी गड़बड़ी पाई जाने पर 6 कोचिंग सेंटरो को मौके पर ही सील किया गया। जबकि 10 को नोटिस दिए गए है।

गुरुवार की शाम नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, सचिव जिला विकास प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल, सिटी मजिस्ट्रेट ए पी बाजपेई, एडिशनल एसपी प्रकाश आर्य, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार सहित नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से नगर के 16 कोचिंग एवं स्टडी सेंटरों का ओचक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम टीम ने नैनीताल रोड स्थित दुर्गा सिटी सेंटर में संचालित कंप्यूटर कोचिंग सेंटर व अन्य कोचिंग सेंटर में छापेमारी की। इस दौरान कोचिंग सेंटर के आसपास अवैध होर्डिंग बोर्ड देखकर नगर आयुक्त ने तत्काल नगर निगम की टीम से अवैध होर्डिंग बोर्ड उतरवा कर जब्त करवाए। इसके बाद महिला डिग्री कॉलेज के पास छापेमारी करने पहुंची टीम ने कोचिंग सेंटर में अनियमितता मिलने पर उसे मौके पर सील कर दिया। इसी प्रकार मुखानी कालाढूंगी रोड, देवलचौड़ में स्थित 16 कोचिंग सेंटर के मानकों और दस्तावेजों को चेक किया। जिसमें 6 कोचिंग सेंटर सील किए गए जबकि 10 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ए पी बाजपेई ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जांच समिति ने औचक निरीक्षण किया गया है जो आगे भी जारी रहेगा, बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर एवं स्टडी सेंटरों आदि में सुरक्षात्मक उपाय, अग्निशमन यंत्र सहित सभी भवन उपविधि के अनुसार निर्माण की विधिवत अनुमति के मानकों को पूरा करने वाले कोचिंग सेंटरों को ही संचालित किए जाने की अनुमति दी जाएगी।

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