उत्तराखंड: प्रेमिका के हत्यारे प्रेमी को उम्रकैद

पौड़ी: अपनी प्रेमिका के हत्यारे प्रेमी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांच साल पहले अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को स्थानीय अदालत ने सोमवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि पौड़ी के सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह ने अभियुक्त राहुल को युवती की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पौड़ी के एक गांव के रहने वाले राहुल पर आरोप था कि उसने अपने ही गांव की निवासी प्रेमिका की 11 फरवरी 2020 की रात को उस समय हत्या कर दी थी जब वह उससे मिलने उसके घर पहुंची थी।

युवती की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। राहुल को 20 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

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