शुद्ध भोजन नहीं देने वाले होटल संचालकों के खिलाफ होगा एक्शन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पड़ेगी भारी

चारधाम यात्रा आगामी 10 मई से शुरू होने जा रही है। जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार चारधाम यात्रा मार्ग पर होटलों और दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की तो होटल मालिक और दुकानदार नप जाएंगे। इसके अलावा उस इलाके के खाद्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ.आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा को सुरक्षित एवं शुद्ध भोजन के लिए होटल संचालकों और दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होटलों-ढाबों में सफाई और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच होगी।

फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड लगाने के दिए निर्देश
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर विक्रय हो रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य कारोबारी प्रतिष्ठान पर नियमानुसार निर्धारित फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड प्रर्दशित करेगा।

दोषी पाए जाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
डॉ.आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रूद्रपुर को चारधाम यात्रा से संकलित किये गये नमूनों की जांच प्राथमिकता से करने का आदेश दिया है। हर सप्ताह नमूनों की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जायेगी। जिसके बाद दोषी पाये जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

इन्हें किया नोडल अधिकारी नामित
डॉ.आर राजेश कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए गढ़वाल मण्डल के उपायुक्त आर.एस रावत को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी चारधाम यात्रा में हर रोज खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के कार्यों का पर्यवेक्षण कर मुख्यालय को अवगत करायेंगे।

नियमित निरीक्षण के दिए आदेश
डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में स्वच्छता संबंधी मानकों के पालन के लिए नियमित निरीक्षण और सैंपलिंग के आदेश दिए गये हैं। आधिकारी और नोडल अधिकारी इस संबंध में रिपोर्ट समय समय पर उपलब्ध कराएंगे।

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