

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) 27 जनवरी 2025 से प्रभाव में आ चुकी है. इसके अंतर्गत 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों को UCC के अंतर्गत पंजीकृत कराना अनिवार्य किया गया है.
बिना शुल्क 26 जुलाई तक करा सकते हैं पंजीकरण
बता दें वर्तमान में इस अवधि के भीतर हुए विवाहों के पंजीकरण के लिए 250 रुपए का शुल्क निर्धारित है. हालांकि राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि यदि 27 जनवरी 2025 से पहले हुए विवाहों का पंजीकरण 26 जुलाई 2025 तक हो जाता है तो इसके लिए कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं होगा.
UCC पोर्टल पर विवाह पंजीकरण की जानकारी देना अनिवार्य
इसके अलावा वे नागरिक जिन्होंने अपने विवाह को पहले ही उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2010 या किसी अन्य वैयक्तिक कानून (Personal Law) के अंतर्गत पंजीकृत करवा लिया है, उन्हें भी इस पंजीकरण की जानकारी अथवा acknowledgment समान नागरिक संहिता के पोर्टल पर देना अनिवार्य है. यह प्रक्रिया केवल सूचना प्रदान करने के लिए है. इसके लिए भी कोई शुल्क देय नहीं होगा.
1 लाख 90 हजार लोगों ने कराया ऑनलाइन पंजीकरण
बता दें अब तक यूसीसी के तहत 1 लाख 90 हजार से अधिक विवाह का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकृत किए जा चुके हैं. विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिसके कारण नागरिकों को बिना किसी कार्यालयीय जटिलता के ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण की सुविधा मिल रही है