मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. वक्फ बोर्ड ने भी समान नागरिक संहिता का स्वागत किया है.
वक्फ बोर्ड ने किया UCC का स्वागत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि नए साल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा. जिसके बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यूसीसी का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यूसीसी उभरते हुए भारत की एक तस्वीर है और ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है.
उत्तराखंड का होगा आने वाला वक्त : शम्स
शादाब शम्स ने कहा यूसीसी देश के लिए नजीर होगी और पूरे देश में सभी राज्य यूसीसी को अपनाएंगे. उन्होंने कहा कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि इसमें रीतियों और परंपराओं का ध्यान रखा गया है. मुसलमान निकाह करेगा तो रजिस्टर कराएगा, हिन्दू फेरे लेगा तो रजिस्टर कराएगा, उसी तरीके से तलाक रजिस्टर कराना होगा. उन्होंने कहा कि ये कानून बेटियों को बराबरी का हक देगा और आने वाला वक्त उत्तराखंड का होगा.
UCC क्या होता है ?
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) एक देश एक नियम के तहत काम करता है. इसके तहत सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे कानूनों को एक कॉमन कानून के तहत नियंत्रित करने की बात कही गई है. फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों न हो. मौजूदा समय में अलग-अलग धर्मों में इन्हें लेकर अलग-अलग राय और कानून हैं. यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है