किसी भी नोट पर RBI Governor के साइन क्यों होते हैं जरुरी? जानें नियम

Why is RBI Governor's signature necessary on any note?

आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक इंडिया किसी भी नोट को बिना गवर्नर के साइन के जारी नहीं करता। आरबीआई का काम सिर्फ नोटों को छापना नहीं बल्कि बैंकों के लिए ब्याज दरों को तय करना भी होता है। हालांकि बैंकों के पास इन्हें बदलने का अधिकार भी होता है। रिजर्व बैंक इंडिया ने संजय मल्होत्रा को गवर्नर नियुक्त किया है। इससे पहले वो राजस्व सचिव के पद पर थे। जल्द ही आरबीआई की तरफ से जारी होने वाले नोटों में नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के साइन नजर आएंगे। ऐसे में जानना जरूरी है कि भारतीय नोटों में इनके साइन क्यों जरुरी हैं और बिना हस्ताक्षर के नोट जारी क्यों नहीं किए जाते।

RBI को पावर देने वाला कानून

दरअसल, RBI को अधिकार मिले हैं, इसकी एक वजह है कानून, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के जरिए RBI को करेंसी मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया। RBI अधिनियम की धारा 22 ही इस बैंक को करंसी जारी करने का अधिकार देती है। करंसी पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। हालांकि एक रुपये के नोट पर इनके गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं क्योंकि एक रुपये का नोट आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। इस नोट पर मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।  वहीं, दो रुपया और उससे अधिक वैल्यू के नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर अनिवार्यतौर पर होते हैं।

नोटों पर साइन होने की वजह

नोटों पर साइन होने की भी अपनी एक वजह है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नोट को वैध घोषित किया जा सके। जब गवर्नर के साइन के साथ नोट जारी होता है तो उसमें इस बात की गारंटी दी जाती है कि नोट के मूल्य के बराबर रकम का पेमेंट करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। इसके लिए बैंकनोट पर एक लाइन भी लिखी जाती है। मैं धारक को 00 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। करंसी को आमभाषा में भले ही बैंकनोट कहते हैं, लेकिन बैंक इसे प्रॉमिसरी नोट कहता है, क्योंकि इसमें एक वादा किया गया है. यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें करंसी की वैल्यू का भी जिक्र होता है और इसकी गारंटी खुद गवर्नर लेता है। नियम कहता है कि बिना गवर्नर के साइन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी बैंकनोट नहीं जारी कर सकता। यही वजह है कि सभी नोटों में इनके साइन अनिवार्यतौर पर नजर आते हैं।

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