विपक्ष और CJP प्रदर्शन पर आज SC में सुनवाई, CJI गुस्से में बोले- ‘कोर्ट को मछली बाजार समझ रखा है?’

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सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में हुए इंडिया गठबंधन और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर याचिका दायर की गई है। इसी को लेकर आज यानी मंगलवार 3 नवंबर को कोर्ट में सुनावाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता पक्ष के वकील को फटकार लगाई। बार-बाक रोकटोक करने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कोर्ट को मछली बाजार समझ रखा है?” साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ताओं को कहा कि मिलती-जुलती याचिकाएं ना डालें। इस तरह सुनवाई में परेशानी होगी।

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विपक्ष और CJP प्रदर्शन पर आज SC में सुनवाई

सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने बताया कि सभी पहलुओं पर अलग-अलग जवाब तैयार है। इसे दाखिल किया जा रहा है। वहीं व्यापार संगठनों से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमें भारी नुकसान हो रहा है। जिसको लेकर कुछ किया जाए। रामलीला मैदान के आसपास थोक बाजार हैं। लाखों को वहां से रोजगार मिलता है।

कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा ये

सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, “जुलाई में 1 दिन की अनुमति लेकर 17 दिन धरने पर बैठ गए, फिर संसद मार्च का आह्वान कर दिया. सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन करने वाले निजता का भी हवाला दे रहे हैं. इस तरह तो सीसीटीवी कैमरे भी बंद करने की मांग हो सकती है. हमने अपने जवाब में बताया था कि सिर्फ कैप्चर की गई तस्वीरों के आधार पर किसी की पहचान के चलते मुकदमा दर्ज नहीं होता.”

चीफ जस्टिस ने कहा, “क्या कोर्ट को मछली बाजार समझ रखा है?”

याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने कहा, “विरोध एक मौलिक अधिकार है, जिस जगह को भी प्रदर्शन स्थल बनाया जाएगा, वहां कोई न कोई व्यापार तो होगा ही। इसे आधार बना कर प्रदर्शन रोक नहीं सकते। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बार-बार रोकटोक कर रहे याचिकाकर्ता पक्ष के एक वकील को फटकार लगा दी। उन्होंने कहा, “क्या कोर्ट को मछली बाजार समझ रखा है? इस तरह का आचरण नहीं चल सकता।”

फोटो-वीडियो लेने पर प्रशांत भूषण ने कहा ये

प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, “प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से लोगों की तस्वीरें और वीडियो कैप्चर करने के खिलाफ याचिका पर भी नोटिस हो. यह निजता का हनन है।

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