हाइकोर्ट ने नैनीताल, हरिद्वार के जिलाधिकारियों को अवमानना का दिया नोटिस

4 हफ्ते में यह कार्यवाही के दिए आदेश

नैनीताल the misaile news
नैनीताल और हरिद्वार जिलों के जिलाधिकारी को एक पूर्व के आदेश के मामले मेंअवमानना का नोटिस भेजा है तथा चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के एक आदेश की अवमानना करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनिताल और हरिद्वार के जिलाधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई।

मामले के अनुसार, हल्द्वानी चोरगलिया निवासी भुवन चन्द्र पोखरिया ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड में बरसात के दौरान नदियां उफान में रहती हैं। इन नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण बाढ़ और भूकटाव की स्थिति पैदा होती है। इससे, आबादी क्षेत्र में जलभराव(बाढ़) हो जाता है। बाढ़ के कारण हजारों हैक्टेयर वन भूमि, पेड़, सरकारी योजनाएं बह जाती हैं।

जबकि कुछ महीनों के बाद बरसात का सीजन शुरू हो जाएगा। अवमानना याचिका में न्यायालय ने नैनीताल और हरिद्वार के जिलाधिकारियों को पक्षकार बनाया है। भुवन चंद पोखरिया ने अपनी याचिका की पैरवी खुद की।
अवमानना याचिका में कहा कि गया है कि सरकार ने उच्च न्यायलय के 14 फरवरी 2023 के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। जिसकी वजह से प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति उतपन्न हुई है और सरकार को एक हजार करोड़ रुपये का नुकशान बाढ़ आपदा से हुआ है।

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