


Saif Ali Khan Loses Ancestors Property: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पटौदी खानदान की करोड़ों की जायदाद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल में मौजूद सैफ की पुश्तैनी संपत्ति को कोर्ट ने ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ करार दे दिया है। हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि अब इस मामले की सुनवाई दोबारा होगी और वो भी एक साल के भीतर पूरी की जाए।
Saif Ali Khan पटौदी खानदान की 15000 करोड़ की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठे
मामला 15 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़ा है। जो नवाब हमीदुल्लाह खान के परिवार की है। ट्रायल कोर्ट ने 2000 में फैसला सुनाया था कि ये संपत्ति साजिदा सुल्तान को दी जाए जो सैफ की परदादी थीं। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। सरकार का पक्ष है कि बंटवारे के वक्त इस प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ वारिस पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे में ‘एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट’ लागू होता है जिसके तहत सरकार उन संपत्तियों पर अधिकार जमा सकती है जो दुश्मन देश से जुड़े लोगों की मानी जाती हैं।
सरकार के कब्जे में क्या-क्या?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सैफ की कई कीमती प्रॉपर्टीज अब सरकारी अधीनता में आ गई हैं। इनमें भोपाल का फ्लैग स्टाफ हाउस जहां सैफ का बचपन बीता, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा की आलीशान संपत्ति शामिल हैं।
सैफ अली खान वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो सैफ अली खान नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘ज्वेल थीफ’ में नज़र आ चुके हैं। अब वो ‘रेस 4’ और अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की ‘हैवान’ जैसी बड़ी फिल्मों में दिखाई देंगे
