नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 जारी करते हुए इसे अगले महीने से ही लागू करने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट की बढ़ी हुई फीस लागू हो जाएगी। बता दें सरकार ने इससे पहले साल 2012 में आखिरी बार पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ाई थी। अब 14 साल बाद इसमें फिर से बदलाव किया गया है।
सरकार ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट रिन्यू कराने और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए संशोधित शुल्क देना होगा। पासपोर्ट नियम, 1980 की पुरानी शुल्क सूची (शेड्यूल-IV) हटा दी गई है और नई सूची लागू कर दी गई है।
फीस में कितनी की गई बढ़ोतरी
अब 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए हो जाएगी। वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 3,500 रुपए की जगह 5,000 रुपए देने पड़ेंगे।
60 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपए से बढ़कर 3,500 रुपए कर दी गई है। वहीं तत्काल पासपोर्ट की फीस 4,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए हो जाएगी।
अगर 36 पन्नों का पासपोर्ट खो जाता है, तो नॉर्मल प्रोसेसिंग के तहत उसे दोबारा बनवाने के लिए अब 1,500 की जगह 5,000 रुपए देने होंगे। वहीं
तत्काल पाने के लिए 3,500 की जगह 7,500 खर्च करने पड़ेंगे।
इसी तरह 60 पन्नों वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए नॉर्मल कैटेगरी में 2,000 की जगह 6,000 रुपए और तत्काल के लिए 4000 की जगह 8,500 रुपए फीस देनी होगी।