नगर निगम ने काबुल के बगीचे में अतिक्रमा को ध्वस्त करते हुए अब वहां पर अवैध रूप से निर्मित की गई मस्जिद और मदरसे को हटाने के लिए नोटिस चश्मा कर दिया है नोटिस में कहा गया है कि यह पूर्णत अवैध तथा नजूल भूमि पर स्थित है तथा इसके लिए कोई भी फ्री होल्ड नहीं किया गया है इस आदेश में आदेश किया गया है कि वह 1 तारीख तक इस पूरे अवैध अतिक्रमण को हटा लें वरना बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।
नजूल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल भवन एवं कथित मदरसा भवन हटाने के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है। उपरोक्त विषयक के कम में विभागीय जाँच से यह तथ्य संज्ञान में आया है, कि आपके द्वारा वनभूलपुरा मलिक का बगीचा नामक क्षेत्र में नजूल भूमि पर अवैध रूप से बिना अनुज्ञा नमाज स्थल निर्माणाधीन एवं कथित मदरसा भवन का निर्माण कर अवैध संचालन किया जा रहा है।
भवन अतः नजूल भूमि 2009 एवं 2021 के सुसंगत प्रावधानों एवं नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आपको आदेशित किया जाता है, कि उक्त दोनों भवन दिनांक 01.02. 2024 तक ध्वस्त कर नजूल भूमि रिक्त कर दें, अन्यथा उक्त समय के बाद निगम द्वारा बल पूर्वक ध्वस्त करते हुये तथा कब्जा प्राप्त करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।