नैनीताल में पर्यटकों के लिए नया नियम, पढ़े खबर

Taxi Bike | Nainital Police | Haldwani : नैनीताल जिले में टैक्सी के रूप में पंजीकृत दोपहिया वाहन लेकर घूमने वाले पर्यटकों के लिए अब नियमों का पालन करना जरूरी होगा। परमिट वाली टैक्सी बाइक पर्यटक खुद नहीं चला सकेंगे। ऐसे वाहनों को चलाने के लिए चालक की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर पर्यटकों के खुद टैक्सी बाइक चलाने के मामलों में नैनीताल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पर्यटक सीजन को देखते हुए पुलिस ने जिले में यातायात नियमों और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया।

एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर चलाए गए अभियान की निगरानी एसपी क्राइम/ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र ने की। यातायात पुलिस, सीपीयू और थाना पुलिस की टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की।

अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 258 चालान किए और 73 वाहनों को सीज किया। सीज किए गए वाहनों में 72 मोटरसाइकिल शामिल हैं। इसके अलावा पांच ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट निरस्त करने की कार्रवाई भी की गई।

पुलिस के मुताबिक टैक्सी परमिट वाले दोपहिया वाहनों के संचालन के लिए परमिट में तय शर्तों का पालन करना जरूरी है। पर्यटक को टैक्सी बाइक उपलब्ध कराते समय चालक की व्यवस्था होना आवश्यक है। अगर पर्यटक खुद टैक्सी बाइक चलाते हुए मिला….तो इसे परमिट की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अभियान के दौरान 47 हजार रुपये का संयोजन शुल्क भी वसूला गया। यातायात पुलिस ने हल्द्वानी में 9 वाहन सीज किए…जबकि भीमताल-भवाली-कैंचीधाम क्षेत्र में भी 9 वाहनों को सीज किया गया। वहीं सीपीयू हल्द्वानी ने 24 वाहन सीज किए।

पुलिस ने साफ किया है कि पर्यटक सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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