हाइकोर्ट ने चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पर दिया यह फैसला

25 दिसंबर को पंचायती राज विभाग ने किया था बर्खास्त

नैनीताल misail.com
नैनीताल हाई कोर्ट ने चमोली की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को राहत देते हुए उसके खिलाफ की जा रही जांच को रोक दिया है तथा इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है ।

रजनी भंडारी को 25 जनवरी को नंदा राजजात यात्रा के दौरान वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों में अनियमित बढ़ते जाने तथा वित्तीय चलते जांच के बाद पंचायत राज विभाग में बर्खास्त कर दिया था।
इस हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनिक भंडारी को राहत मिलती नजर आ रही है उसके खिलाफ जो जांच चली है वह पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है तथा सरकार से जवाब मांगा है न्यायमूर्ति राकेश छपलियाल की अवकाश कालीन पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनके निलंबन पर सदन आदेश देते हुए उनके खिलाफ जांच को रोक दिया है तथा सरकार से जवाब मांगा है

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