पत्थरों से कुचलने वालों को मिला आजीवन कारावास,

5 साल बाद मिला मृतक के परिजनों को न्याय

शादी में डीजे को लेकर हुआ था विवाद

Nainital the misaile.com

वर्ष 2021 में भवाली क्षेत्र में हुए चर्चित नवीन चंद्र आर्य हत्याकांड में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में तीन-तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 20 दिसंबर 2021 की रात की है, जब एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर मृतक नवीन चंद्र आर्य और मुख्य आरोपी मोहित कुमार आर्य के बीच विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और तिरछाखेत मार्ग पर नवीन चंद्र आर्य की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी।
पुलिस ने मामले में भवाली क्षेत्र के निवासी मोहित कुमार आर्य, आकाश सिंह और नीलेश कुमार आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपियों से वसूली गई कुल 1.5 लाख रुपये की राशि मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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