
उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा है। जल्द ही वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अशोक कुमार को हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति पद से इस्तीफा देना होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ये फैसला हुआ है। बता दें कि उनकी नियुक्ति को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब उसी का निस्तारण हो गया है।
उत्तराखंड के पूर्व DGP अशोक कुमार को VC पद से देना होगा इस्तीफा
दरअसल अशोक कुमार को रिटायरमेंट के बाद हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था। उनकी इसी नियुक्ति को डॉ. डीएस मोर उर्फ देवेंद्र सिंह मोर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में कहा गया था कि अशोक कुमार की नियुक्ति कुलपति के पद पर गैरकानूनी है। कुलपति के वेतन निर्धारण से जुड़ा पत्र भी नियमों के खिलाफ है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई। ऐसे में याचिका का निस्तारण करते हुए अशोक कुमार को पद से इस्तीफा देने का आदेश दे दिया गया है।
हाईकोर्ट का आदेश!, तीन हफ्ते के अंदर दें इस्तीफा
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अशोक कुमार को तीन हफ्ते के भीतर इस्तीफ देने के आदेश दिए गए है। इसके साथ ही राज्य सरकार के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। उनके इस्तीफे के बाद वरिष्ठ डीन से अंतरिम तौर पर कुलपति के पद पर बने रहने को कहा गया है।
पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले में क्या कहा?
तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार का भी इसको लेकर बयान सामने आया है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि उन्होंने खुद ही पारिवारिक कारणों से पद छोड़ने का मन बनाया था। वो अपनी फैमली को समय देना चाहते हैं। इसको लेकर उनकी सरकार से भी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 उनका कार्यकाल था।