
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भंडारी को प्रशासक नियुक्त नहीं करने के मामले में दायर स्पेशल अपील पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से कहा है कि उन्हें शीघ्र प्रशासक का चार्ज दें। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इसकी रिपोर्ट एक अप्रैल तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि जिला पंचायतों का कार्यकाल पूर्व में समाप्त हो गया था। उसके बाद सरकार ने सभी निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया। लेकिन उन्हें प्रशासक नहीं बनाया। आपत्ति करने पर सरकार ने कहा कि उनका मुकदमा हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उन्हें प्रशासक नहीं बनाया जा सकता है। सुनवाई पर रजनी भंडारी की ओर से कहा गया कि वे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल हो गई थी।
बहाली का आदेश आज भी बरकरार है जिस पर कोर्ट ने उन्हें शीघ्र प्रशासक का चार्ज देने के साथ उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। पूर्व में उनकी ओर से उच्च न्यायालय में अपनी बहाली को लेकर याचिका दायर की गई थी।