
उधम सिंह नगर किया सम्बद्ध आयुकर परिवहन करेंगे अगली कार्यवाही
हलद्वानी the misaile
संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) हल्द्वानी में कार पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायरिंग करने के आरोप में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त रविनाथ रमन ने दो सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में नेगी को उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की ओर से परिवहन आयुक्त कार्यालय को भेजी गई आख्या के अनुसार महेंद्र सिंह नेगी पर आरोप है कि उन्होंने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक सितंबर को कार्यालय परिसर में शस्त्र लाया। आरोप है कि शाम करीब 3:40 बजे उन्होंने कार पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया। घटना से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आमजन में भय का माहौल बन गया तथा राजकीय कार्य भी प्रभावितJ हुआ।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि अधिकारी का उक्त कृत्य उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) एवं 3(2) के प्रावधानों का उल्लंघन है। आदेश में लगाए गए आरोपों को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा गया है कि आरोप सिद्ध होने पर महेंद्र सिंह नेगी के विरुद्ध दीर्घ शास्ति की कार्रवाई की जा सकती है।
इसी आधार पर उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। आदेश के अनुसार भत्ता अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर होगा,
जिस पर नियमानुसार महंगाई भत्ता भी देय होगा।निलंबन अवधि में अन्य प्रतिकर भत्ते भी नियमानुसार वास्तविक व्यय किए जाने की स्थिति में ही देय होंगे। इन मदों का भुगतान प्राप्त करने के लिए नेगी को प्रमाणपत्र देना होगा कि वह किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति अथवा व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं।परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद मामले में विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
