जंगल में आग लगाने वालों की खैर नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगा मुकदमा

उत्तराखंड में जंगल में आग की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसके बाद मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उनसे अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि पराली जलने पर रोक को लेकर जो निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए थे। उसके आधार पर सभी जिलाधिकारियों द्वारा जिलों में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपदा मद से सभी जिलों को बजट भी जारी कर दिया गया है। वहीं छोटे वॉटर टैंकर खरीद कर पहाड़ी क्षेत्रों में पंप के जरिए आग बुझाने का काम भी अब किया जाएगा।

पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में सबसे ज्यादा आग
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का ने बताया कि अब तक प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं से पांच लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में जंगल की आग के कारण सबसे ज्यादा हालात खराब है। जिसको देखते हुए दोनों जिलो में एनडीआरएफ की मदद भी आग बुझाने को लेकर ली जा रही है।

गैंगस्टर एक्ट के तहत होगा मुकदमा
जंगलों में आग लगाने वालों की अब खैर नहीं है। आग लगाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी अभिनव कुमार के मुताबिक पुलिस द्वारा ऐसे लोगों पर सख्त नजर रखी जा रही है जो लोग वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त है पाए जाएंगे। ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनकी संपत्ति की भी कुर्की की जाएगी।

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