नैनीताल:(बड़ी खबर)- कोर्ट पहुंचा पंचायत चुनाव आरक्षण का मामला, पढ़िए पूरी खबर

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high court of uttarakhand

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव निर्धारित किये गए आरक्षण के रोटशन प्रक्रिया को चुनौती देनी वाली याचिकाओं की सुनवाई की, और सरकार से जबाव मांगते हुए सुनवाई की अगली तिथि सोमवार की नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई । मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव हेतु लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है। जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं।

वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं। जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खण्डपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है। जबकि एकलपीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है, को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जबाव मांगा है

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