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मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्रमुख ब्रांड के घी की बिक्री पर रोक लगने के बाद उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य में सिंथेटिक दूध, नकली पनीर, खोया और मिलावटी घी के निर्माण, भंडारण, परिवहन व बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने पूरे राज्य में एक विशेष जांच अभियान (स्पेशल ड्राइव) शुरू किया है।
प्रशासनिक कार्रवाई और उठाए गए कदमसैंपलिंग और जांच:
रिपोर्ट के मुताबिक, कुमाऊं कमिश्नर के निर्देशों पर हल्द्वानी समेत विभिन्न जिलों में खुले में ले जाए जा रहे पनीर और संदिग्ध डेयरी उत्पादों के नमूने लेकर रुद्रपुर स्थित स्टेट फूड लैब भेजे जा रहे हैं।प्रतिबंध के दायरे में आने वाले उत्पाद: वनस्पति तेल (वेजिटेबल ऑयल), स्टार्च और रसायनों (केमिकल्स) से तैयार नकली पनीर, मक्खन और घी, जो उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं।
दंडात्मक कार्रवाई: मानकों के विपरीत या मिलावटी उत्पाद पाए जाने पर संबंधित डेयरी यूनिट्स, गोदामों, होटल, रेस्टोरेंट और मिष्ठान भंडारों के लाइसेंस रद्द करने व मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
हल्द्वानी में भी खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के द्वारा कई कंपनियों के दूध पनीर का सैंपल लिया है तथा उन्हें रुद्रपुर स्टेट फूड लाइफ में भेजा जा रहा है अगर किसी का सैंपल फेल हुआ तो कार्रवाई की जाएगी ऐसा जिला खाद्य अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया





