



उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं से 18 जून से 31 जुलाई 2025 तक आवेदन मांगे गए हैं।
बीते माह कैबिनेट की मंजूरी के बाद सोमवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस योजना को लांच किया। योजना का उद्देश्य प्रदेश की अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
क्या है योजना की खासियत?
रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना के तहत ₹2 लाख तक के स्वरोजगार प्रोजेक्ट स्वीकार किए जाएंगे। जिसमें 75% तक की राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी। यानी लाभार्थी को केवल 25% हिस्सा खुद निवेश करना होगा।
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पहले साल इस योजना के तहत काम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, पहले साल इसकी प्रगति को देखते हुए योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा।
रेखा आर्या ने कहा ये
रेखा आर्या ने कहा कि “प्रदेश में पहले से कई महिला-कल्याणकारी योजनाएं हैं। लेकिन एकल महिलाओं पर केंद्रित सहायता योजना अब तक नहीं थी। इस वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। इसलिए उनके लिए यह विशेष योजना तैयार की गई है।”
कहां करें आवेदन?
सभी पात्र महिलाएं अपने संबंधित जनपदों के महिला सशक्तिकरण विभाग से संपर्क कर आवेदन कर सकती हैं। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक के दौरान सचिव चंद्रेश कुमार और निदेशक प्रशांत आर्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने सभी महिलाओं से आग्रह किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और स्वरोजगार की दिशा में एक मजबूत कदम आगे बढ़ाएं।